उत्प्रवासन मंजूरी प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश
- उत्प्रवास मंजूरी स्टिकर को पीओई कार्यालय द्वारा केवल तभी चिपकाया जाएगा जब व्यक्ति, जिसका पासपोर्ट आवश्यक उत्प्रवास जांच (ईसीआर) के अंतर्गत आता है, स्वयं पीओई कार्यालय जाए या भर्ती एजेंट के माध्यम से जाए। ईसीआर पासपोर्ट पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा स्टॉम्प लगाया जाएगा।
- अकुशल कामगार, कृषि श्रमिक, महिला उत्प्रवासी की स्थिति में रोजगार समझौते का साक्ष्यांकन भारतीय दूतावास द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- उत्प्रवास मंजूरी लेने वाले भर्ती एजेंट को निम्नलिखित की पुष्टि करते हुए शपथ देना होगा:
- कि कामगार के पासपोर्ट पर रोजगार वीजा लगा/ पृष्ठांकित है जो विदेशी नियोक्ता के संबंध में संबंधित विदेशी मिशन/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो एवं प्रत्येक नाम के सामने दिए गए ब्यौरे वास्तविक एवं उल्लिखित अवधि के लिए मान्य हो।
- कामगार का ब्यौरा।
- कि विदेशी नियोक्ता से मांग पत्र एवं मुख्तारनामा की प्राप्ति पर आर ए द्वारा कामगारों की भर्ती की गई है और इसे प्रस्तुत किया जा रहा है।
- कि कामगार की तैनाती उसी विदेशी नियोक्ता के पास की जाएगी जिसके लिए उसकी भर्ती की गयी है तथा रोजगार वाले देश में पहुंचने पर उसे विदेशी नियोक्ता द्वारा लिया जाएगा।
- कि कामगार के कार्य की जांच की गयी है तथा उसे कार्य के लिए उपयुक्त पाया गया है जिसके लिए उसे नौकरी दी जा रही है।
- कि कामगार को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा तथा जैसा कि नमूना रोजगार कारर में विनिर्दिष्ट है, यह उससे शासित होगा एवं जिसकी प्रति संलग्न है।
- कि कामगार को उसी कार्य में लगाया जाएगा जिसके लिए उसकी भर्ती की गयी है।
- कि महिला कामगारों को नौकरानी / घरेलु कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
- कि यदि व्यक्ति रोजगार वाले देश में पहुंचता है और वह उसके लिए अनुपयुक्त पाया गया तो उसके लिए व्यक्ति को भेजने वाला आर ए जिम्मेदार होगा। ऐसे मामले में व्यक्ति को वापस भेजने के खर्च का वहन उसके द्वारा किया जाएगा।
- कि आर ए कामगार के उक्त ब्यौरे को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा।
- कि उपर्युक्त (दो) में वर्णित सभी कामगार वास्तव में कुशल और अर्धकुशल श्रमिक हैं और उनमें से कोई अकुशल कामगार कृषि श्रमिक या घर में काम करने वाले नहीं हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूची में शामिल रसोईया घरेलु कार्य के रोजगार में नहीं जा रहे हैं।
- कि आर ए ने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 37 की उपधारा (1) और (2) तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 के उपबंध, जो गलत साक्ष्य के लिए दंड देने के संबंध में है, को पढ़ लिया है और उसकी विषय वस्तु को समझ लिया है एवं इस शपथ पत्र के लगाए गए या संदर्भित कोई दस्तावेज गलत, असत्य, जालसाजी युक्त, छेड़छाड़ किया या बदला हुआ पाया गया तो वह उत्प्रवास अधिनियम की धारा 37 और भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अधीन दंड का भागीदार होगा।
- कि भावी उत्प्रवासियों को मालदीव सहित अन्य देशों की जमीनी हकीकत से अवगत करा दिया गया है। उन्हें जीवन-शैली, प्रथाओं, धर्म, प्रचलनों, क्या करें और क्या न करें आदि के बारे में उत्प्रवासी देश में होने वाली संभावित समस्याओं से अवगत करा दिया गया है एवं इसकी जानकारी भावी उत्प्रवासियों को भी दी जा रही है।
- कि आर ए भारत से यात्रा आरंभ होने से पूर्व विदेश में तैनात होने वाले कामगारों की संपूर्ण चिकित्सा जांच की व्यवस्था करेगा।
- कि कामगार ने रोजगार करार पर हस्ताक्षर किया है जिस पर उसकी उपस्थिति में विदेशी नियोक्ता के मुहर और हस्ताक्षर हैं और उसी करार पर आर ए की मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षर किया गया है एवं इसे उसे दे दिया गया है और प्राप्ति ले ली गयी है।
- किसी ईसीआर देश में किसी प्रकार के कार्य के लिए 30 वर्ष से कम की महिला को उत्प्रवास की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
- अंगूला के लिए कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी।
- लिबिया में कामगारों के लिए उत्प्रवास मंजूरी।
नोट: भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू की गयी नीतियां / आदेशों के अनुसार किसी देश के लिए उत्प्रवास मंजूरी प्रदान की जाएगी। उत्प्रवासियों का संरक्षक निम्नलिखित आधार पर उत्प्रवास आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:
- कि आवेदन द्वारा माने जाने वाले रोजगार के नियम और शर्तें भेदभाव पूर्ण या शोषणकारी हो।
- कि आवेदक को मिलने वाले रोजगार में ऐसा कार्य शामिल हो जो भारतीय कानूनों के अनुसार गैर-कानूनी हो या सरकार की सार्वजिनक नीति का अपमान करता हो या मानव मर्यादा और शालीनता के मानकों का उल्लंघन करता हो।
- कि आवेदक को घटिया कार्य या रहने की दयनीय दशा या दयनीय दशा में कार्य करना पड़ता हो।
- आवेदक को रोजगार अभिप्रेत वाले देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आवेदक के उत्प्रवास के हित में न होना।
- कि व्यय को पूरा करने के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया हो जो आवेदक के भारत में प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करने की स्थिति में आवश्यक हो जाता है या इस संबंध में की गयी व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो।
- किसी आवेदन के उत्प्रवास मंजूरी के लिए अस्वीकृत के स्पष्ट आधार का उल्लेख किया जाएगा जिसके आधार पर आदेश दिया गया है और परिस्थितियों के आधार क्या हैं।
किसके लिए उत्प्रवास मंजूरी की आवश्यक है?
सभी व्यक्ति जिनके पासपोर्टों पर ईसीआर का उल्लेख है और वे रोजगार के लिए 17 ईसीआर देशों में से किसी देश में रोजगार के लिए जा रहे हैं, के लिए उत्प्रवास मंजूरी आवश्यक है।
कोई व्यक्ति विदेश में रोजगार पंजीकृत भर्ती एजेंट या विदेशी नियोक्ता से सीधे या किसी परियोजना निर्यातक से प्राप्त कर सकता है। उत्प्रवासियों के संरक्षक आवेदन में उल्लिखित ब्यौरे तथा इसके साथ लगाए गए अन्य दस्तावेजों की सटीकता से संतुष्ट होने के उपरांत विहित तरीके से और प्रपत्र में उत्प्रवास मंजूरी प्रदान करता है। यदि कोई कमी पायी जाती है तो पीओई आवेदक को, भर्ती एजेन्ट या नियोक्ता को, जैसी भी स्थिति हो, जिसके माध्यम से आवेदन भेजा गया हो, को लिखित आदेश, देकर सूचित करेगा।
मंत्रालय की वेबसाइट पर पंजीकृत और सक्रिय भर्ती एजेन्टों की सूचना दी गयी है।
आवश्यक दस्तावेज
कुशल/ अर्द्धकुशल कामगारों (वैयक्तिक) के लिए आवश्यक दस्तावेज
अर्द्धकुशल व्यक्ति जो उत्प्रवासियों के संरक्षक (न कि भर्ती एजेंट) के माध्यम से सीधे उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त करना चाहते हैं, को निम्नलिखित दस्तावेज संवीक्षा और विवरण के लिए प्रस्तुत करना होगा:
- मान्य वीजा के साथ पासपोर्ट जिसकी वैधता कम से कम छह महीने की हो।
- विदेशी नियोक्ता से रोजगार करार।
- निर्धारित शुल्क जमा करने का चालान।
- बीमा पालिसी- प्रवासी भारतीय बीमा योजना।
अकुशल/ महिला कामगारों (वैयक्तिक) के लिए अपेक्षित दस्तावेज अकुशल कामगार और महिला (30 वर्ष से कम नहीं) जो विदेश में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, को उत्प्रवास मंजूरी लेते समय निम्नलिखित दस्तावेज को मूलरूप से प्रस्तुत करना होगा:
- मान्य वीजा के साथ मान्य पासपोर्ट जिसकी न्यूनतम अवधि छह महीने हो।
- विदेशी नियोक्ता द्वारा रोजगार करार जिसे भारतीय मिशन द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित किया गया हो या संबंधित भारतीय मिशन / पोस्ट से अनुमति पत्र।
- निर्धारित शुल्क जमा करने का चालान।
- प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) के अंतर्गत बीमा पॉलिसी।
कुशल/ अर्द्ध कुशल कामगारों (भर्ती एजेन्टों के माध्यम से) के लिए आवश्यक दस्तावेज कुशल/ अर्द्ध कुशल कामगारों के लिए उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त करने वाले भर्ती एजेंटों भर्ती एजेंटों निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:
- मान्य वीजा के साथ पासपोर्ट जिसकी मान्यता न्यूनतम छह महीने की हो।
- विदेशी नियोक्ता से मूल रोजगार करार, मांग पत्र और मुख्तारनामा।
- निर्धारित शुल्क जमा करने का चालान।
- बीमा पॉलिसी- प्रवासी भारतीय बीमा योजना।
अकुशल/ महिला कामगारों (भर्ती एजेंट के माध्यम से) के लिए आवश्यक दस्तावेज
कुशल/ अर्द्धकुशल कामगारों के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं के अतिरिक्त, उपर्युक्त (दो) में वर्णित सभी रोजगार दस्तावेज को भारतीय मिशन द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित कराना होगा।
- नमूना रोजगार करार में वेतन, आवास, चिकित्सा कवर परिवहन आदि सहित रोजगार के नियमों और शर्तों का उल्लेख हो।
- छह देशों अर्थात् यमन, लेबनान, लिबिया जॉर्डन, सूडान और कुवैत में सुभेद्य श्रेणी के कामगारों अर्थात् अकुशल श्रमिक और नौकरानियों / घरेलु कामगारों के मामले में इन रोजगार दस्तावेजों को संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा।
घरेलु नौकरानी/ घरेलु नौकर आदि के रूप में विदेश में काम करने वाली महिलाओं के लिए उत्प्रवास मंजूरी राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर तीस वर्ष से कम आयु की किसी भी महिला का ईसीआर देशों में सभी प्रकार के रोजगार हेतु उत्प्रवास मंजूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- ऐसी महिलाएं, जो भारत छुट्टी पर आयीं थीं तथा वे उसी विदेशी नियोक्ता के पास वापस जाना चाहती हैं और वे उक्त प्रतिबंध के अध्यधीन नहीं हैं तो पीओई के पास ऐसी महिलाओं को भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रवासन अधिकारियों द्वारा मंजूरी देने हेतु सुगम बनाने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने का अधिकार है।
- उक्त प्रतिबंध के बिना ईसीआर (उत्प्रवासन जांच आवश्यक) पासपोर्ट धारी महिलाओं और (दो) ईसीएनआर देशों में जाने वाली महिलाओं पर लागू नहीं है।